बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली व्यवसायी राज कुंद्रा रयान थोर्प की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. मालूम हो कि व्यवसायी राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में जमानत को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा रायन थोर्प के वकीलों की दलीलें सुनीं. राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा.